हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक नियमों का पालन करने का आदेश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जूनियर कॉलेज के छात्रों से कहा है कि वे तब तक स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के राज्य सरकार के आदेश का पालन करें जब तक कि सिर पर हिजाब या हिजाब पहनने पर उच्च न्यायालय का आदेश न हो।

बसवराज बोम्मई ने सोमवार सुबह कहा, “चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता।” इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश तक वर्दी पहनने के निर्देश का पालन किया जाए। पुलिस ने घातक हथियारों के साथ कॉलेज से बाहर निकले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचित किया गया था कि कुछ शरारती तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए स्थिति का फायदा उठा सकते हैं।

हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी गई। यह विवाद पूरे राज्य में फैल गया है। विजयपुरा, चिक्कबोलपुर, चिकमगलूर और हावेरी जिलों में छात्रों के हिजाब या भगवा दुपट्टा पहनकर स्कूल आने की नई घटनाएं सामने आई हैं। उडुपी के कुंडपुर गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब पहने छात्रों को अलग से क्लासरूम दिया गया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा आ रही है और सभी छात्र सर्कुलर का पालन करें। विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी कॉलेज के छह छात्रों ने क्लास में हिजाब पहनने का विरोध किया। इसके बाद विवाद उडुपी और कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैल गया। विरोध में हिंदू छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कक्षा में आने लगे। इससे कक्षा में माहौल गर्म हो गया।

उडुपी के एक सरकारी कॉलेज के कुछ छात्र हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर अदालत गए थे, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंध ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के तहत उन्हें दी गई धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 फरवरी को करेगा।

5 फरवरी को, कर्नाटक सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष में वर्दी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक परिपत्र जारी किया। इस सर्कुलर में कुछ कॉलेजों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध को जायज ठहराया गया था इसने छात्रों के धार्मिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। इसके साथ कर्नाटक शिक्षा राज्य अधिनियम, 1983 का एक प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि राज्य संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम पर कॉलेजों को निर्देश दे सकता है।

उडुपी कॉलेज पर प्रतिबंध लगने से पहले, छात्र बिना हिजाब के कक्षाओं में जाते थे, लेकिन इसे परिसर में पहनते थे। लेकिन उसके बाद, कई कॉलेज पार्षदों ने छात्रों के प्रति अपना रवैया तेज कर दिया, यह दावा करते हुए कि उन्हें कक्षा में भी हिजाब पहनने का अधिकार है। अधिकांश कॉलेज परिषदों का नेतृत्व भाजपा विधायक करते हैं।

SHARE