पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया

आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव पर फिर सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। उधर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख तय करने को कहा है। और तीन महीने के भीतर चुनाव का आह्वान किया।

पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि तीन महीने के भीतर चुनाव कराना संभव नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और कहा कि हम जरूरत पड़ने पर तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अब जबकि राष्ट्रपति ने तारीख मांगी है, चुनाव आयोग तीन महीने के भीतर चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लोक अभियोजकों से सवाल किया है कि किस आधार पर और किस क्षमता में संसद अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने का फैसला किया है। क्या अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने के आरोपों के आधार पर राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है?

जो फैसला लिया गया उसमें सिर्फ आरोपों का जिक्र है जबकि असल में फैसला सच्चाई के आधार पर लेना है। ऐसे में अब मामला उलझ सकता है।

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