काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के मंदिर पर भी कोर्ट का बड़ा फैसला

काशी विश्वनाथ और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला सुनाते हुए 19 अप्रेल को मंदिर-मस्जिद का दौरा करने और वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही है। इस दौरान कोर्ट में मंदिर मस्जिद परिसर में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।

उधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ईदगाह कमेटी से प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद से संबंधित कॉपी देने का आदेश जारी किया है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। मस्जिद का संचालन अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी द्वारा किया जाता है। 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पहले लॉर्ड विशेश्वर का मंदिर हुआ करता था। मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया है।

सितंबर 2020 में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी जिसमें जमीन हिंदुओं को सौंपने और उन्हें श्रृंगार गौरी करने की इजाजत मांगी गई थी। इसमें याचिकार्ताओं ने परिसर में वीडियोग्राफी और निरीक्षण का कोर्ट से आदेश मांगा था।

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