सहारा मालिक सुब्रत की गिरफ्तारी के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी का आदेश दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उनके खिलाफ सहारा ग्रुप के मालिक ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।

इससे पहले, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस प्रमुखों सहित छह राज्यों के पुलिस प्रमुखों को गिरफ्तारी वारंट भेजा गया था, जिन्हें गिरफ्तार करने और 15 मई से पहले अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया था।

सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने परिपक्वता अवधि के बाद भी उन्हें वापस नहीं किया है। पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुब्रत रॉय को उपस्थित रहने और यह बताने को कहा कि कंपनी निवेशकों को पैसा कब लौटाएगी।

सहारा के खिलाफ एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने सहारा इंडिया कोऑपरेटिव कंपनी के चार निदेशकों को गिरफ्तार किया है। राजनादगांव पुलिस ने चारों निदेशकों को सहारा के लखनऊ स्थित मुख्यालय से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में निवेशकों पर मुकदमा चलाया था।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने सहारा मालिक सुब्रत राय समेत सहकारी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने की शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद राजनांदगांव पुलिस लखनऊ पहुंची और एसएम सहाय, खालिद चौधरी और प्रदीप श्रीवास्तव के साथ लालजी वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

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