कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता को साजिश नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और छह अन्य को दिए गए एसआईटी के क्लिच को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रशासन के कुछ वर्गों की निष्क्रियता या विफलता एक पूर्व नियोजित साजिश या सरकार का आधार नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस बात के विश्वसनीय सबूत होने चाहिए कि सरकार प्रायोजित गतिविधियों के तहत कानून-व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया है। साजिश का अनुमान केवल राज्य तंत्र की निष्क्रियता या विफलता के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि एसआईटी को राज्य मशीनरी की विफलताओं की जांच करने का काम नहीं सौंपा गया था। लेकिन उन्हें बड़ी आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था।

एसआईटी को गोधरा ट्रेन घटना सहित नौ अलग-अलग अपराधों की जांच के दौरान राज्य भर में सामूहिक हिंसा की विभिन्न घटनाओं को जोड़ने वाली साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में एसआईटी ने जांच की और जस्टिस मित्रा ने उचित सहायता प्रदान की।

पीठ ने कहा कि एसआईटी की जांच में पाया गया कि एक के बाद एक घटनाएं तेजी से हुईं और इसने मौजूदा व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया। यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति कुछ समय के लिए चरमरा जाती है, तो इसे कानून के शासन का पतन या संवैधानिक संकट नहीं माना जा सकता है।

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