पैकेज्ड और लेबल वाले आटे, पनीर, दही पर देना होगा पांच प्रतिशत जीएसटी

अब आटा पनीर और दही जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत जीएसटी देय होगा। इसके अलावा कल से पांच हजार रुपये से अधिक के दैनिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए भी पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए फैसलों पर कल से अमल शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा 1000 रुपये तक के दैनिक किराए वाले होटल के कमरे, नक्शे, चार्ट सहित चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी और बैंकों द्वारा चेक बुक जारी करने पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया था।

कल से छपाई, लेखन और ड्राइंग स्याही, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, पेपर बैग, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उपकरणों पर जीएसटी बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। जो अब तक 12 फीसदी था।

सोलर वॉटर हीटर पर भी जीएसटी कल से पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो कार्य अनुबंध जैसी सेवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

इसके अलावा आरबीआई, इरडा और सेबी जैसे नियामकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर कल से 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

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