नई दिल्ली।
अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु अनिवार्य नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है कि 17 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी युवा पंजीकरण करा सकता है। हालांकि, मतदान के समय 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होना अनिवार्य होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार और निर्वाचन अधिकारी अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन करने की सुविधा मिल सके।
इसके लिए उन्हें 1 जनवरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात, मतदाता सूची को हर 3 महीने में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवा वर्ष के अगले 3 महीनों के दौरान पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके दौरान वे 18 वर्ष पूरे कर लेंगे।
पंजीकरण के बाद युवाओं को एक एपिक आवंटित किया जाएगा। गौरतलब है कि 2023 की मतदाता सूची के लिए फिलहाल शोध जारी है। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष का हो जाता है, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकता है।
चुनाव आयोग की सिफारिशों के बाद, कानून मंत्रालय ने आरपी अधिनियम में संशोधन किया। यह युवाओं के लिए मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता के रूप में 4 पात्रता तिथियां, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर आवंटित करता है। पहले केवल 01 जनवरी की तारीख को ही उपयुक्त माना जाता था