अब पराठे पर लगेगा 18% टैक्स

अब पराठे पर 18% टैक्स लगेगा अर्थात अब पराठा खाना महंगा होगा। अहमदाबाद की वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने GAAR (जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स) में एक याचिका दायर करते हुए बताया था कि वह मिक्स वेज, मालाबार सहित 8 तरह के पराठों का उत्पादन करता है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया था कि अलग-अलग तरह के पराठे बनाने के लिए सब्जियां, मेथी सहित अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। अगर ये सामग्रियां नहीं डाली जाएंगी तो सभी पराठे एक ही तरह के स्वाद वाले बनेंगे।

वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने कहा कि सभी गेंहूं के आटे से बनते हैं। इसलिए रोटी के समान ही इनमें टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी GAAR ने गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) के जून 2021 के आदेश को सही बताया है जिसमें रोटी, चपाती और नान पर 5% GST और पराठे पर 18% GST लगाया गया था।

पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु AAR ने फैसला सुनाया था कि रेडी-टू-कुक डोसा, इडली, दलिया मिश्रण, आदि पाउडर के रूप में बेचे जाने पर 18% GST कर लगेगा। वहीं गुजरात AAR ने फैसला सुनाया था कि पुरी पापड़ और बिना तले हुए पापड़ पर 5 प्रतिशत GST देय है। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में कर्नाटक AAR ने फैसला सुनाया था कि रवा इडली डोसा पर 18 प्रतिशत GST देना पड़ेगा।

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