नगरपालिका चुनाव – मतदान और मतगणना केंद्र को किया गया है तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित

– भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुसार सभी मतदान और मतगणना केंद्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है 

– राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिला के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं 

मुंगेर, 17 दिसंबर।  नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के दौरान सभी मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिला के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं । मालूम हो कि भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून ( कोटपा ) 2003 के प्रावधान के अनुसार सभी मतदान और मतगणना केंद्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है । 

मुंगेर के गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ के. रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के प्रधान सचिव की  अध्यक्षता में 7 मई 2008 को राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति (एसटीसीसी) की हुई बैठक में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कई निर्णय लिए गए थे । इसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में सभी मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों को कोटपा 2003 के प्रावधान के अनुसार तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा दिया  गया है। 

उन्होंने बताया कि जारी निर्देश के अनुसार सभी मतदान और मतगणना केंद्र के बाहर ” यह परिसर /भवन तंबाकू मुक्त है “संबंधित दीवार लेखन /साइनेज करवाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि तंबाकू नियंत्रण की  दिशा में जागरूकता लाई जा सके और तंबाकू के हो रहे उपयोग को रोका  जा सके । 

उन्होंने बताया कि दीवार लेखन /साइनेज के बावजूद तंबाकू का उपयोग करते पाए जाने पर 200 रुपया तक जुर्माना या छह माह का कारावास या फिर दोनों का प्रावधान है। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत ही सख्त कदम उठा रही है। इन संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद को बेचने पर भी कोटपा कानून के तहत सख्त जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि  आम तौर पर  सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ही आम चुनाव के दौरान मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र बनाए जाते हैं, इसलिए इन संस्थानों को कोटपा कानून के प्रावधान के अनुसार तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया गया है। 

किसी भी परिस्थिति में तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करें–

डॉ के. रंजन ने बताया कि तंबाकू पदार्थों के नियमित इस्तेमाल से ही व्यक्ति  हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर यहां तक कि टीबी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के भी शिकार हो जाते  और खुद के साथ – साथ अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल देते हैं। इसीलिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो किसी भी परिस्थिति में तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करें और अपने परिवार को सुखमय जीवन दें ।

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