हम राज्य सरकार की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं – सुप्रीम कोर्ट

हम राज्य सरकार की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन पूरे राज्य में नहीं। जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है। फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा कि आप एक राज्य में जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को एक जैसा नहीं मान सकते। शक्ति का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार भावना के सार्वजनिक प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अमुक भावना के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करना होगा, आपको यह पसंद नहीं है तो इसे मत देखो।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दंगे की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया। सीजेआई ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। सीजेआई ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम राज्य सरकार की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं।

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