नोएडा व ग्रेटर नोएडा में धारा144 लागू

नोएडा व ग्रेटर नोएडा में धारा144 लागू कर दी गई है। साथ ही आदेश दिया है कि नमाज पूजा या जुलूस जैसी कोई भी बिना अनुमति वाली धार्मिक गतिविधि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नहीं की जाएगी। आदेश के अनुसार, अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन जोनों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी। अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और 15 दिनों की अवधि के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे।

पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, एक खेल आयोजन जिसमें विदेशी देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे, किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी विवादास्पद स्थान पर जहां प्रार्थना करने की परंपरा नहीं रही है, वहां धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी और किसी को भी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुलिस ने आदेश में कहा, “कोई भी अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे।

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