पटना हाईकोर्ट ने एक अनोखी लेकिन बेहतरीन शर्त पर अभियुक्त को जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने एक अनोखी लेकिन बेहतरीन शर्त पर अभियुक्त को जमानत दी है। पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश अवैध खनन मामलें में ऐतिहासिक कहे जा रहे एक निर्णय में अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह 500 पौधों को लगाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अभियुक्त ना सिर्फ पौधे लगाएगा बल्कि अगले 6 महीने तक उसकी देखभाल भी करेगा। जमानत की शर्त में शामिल किया है कि अगर पौधों का सही देखभाल नहीं हो पाएगा तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।

शेखपुरा के एक स्टोन चिप्स (गिट्टी) कारोबारी राधे शर्मा के खिलाफ 2018 में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के अवैध खनन करने के आरोप में दर्ज किया गया था। यह मामला शेखपुरा थाने में दर्ज किया गया था। राधे शर्मा के खिलाफ यह मामला बिहार माइंस एवं मिनरल कन्सेशन रूल की धारा में किया गया था। माइंस एवं मिनरल कन्सेशन रूल गैर जमानती धारा है।

जस्टिस अंजनी कुमार शरण की सिंगल बेंच ने अभियुक्त की तरफ से दायर अग्रिम जमानत को मंजूर करते हुए गिट्टी कारोबारी राधे शर्मा को आदेश दिया कि वह 500 पेड़ लगाएंगे और छह माह तक उसकी देखभाल भी करेंगे। 6 महीने में पौधे सही तरीके से विकसित नहीं हुए तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

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