ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू कर सकेंगे पूजा, वाराणसी कोर्ट का फैसला

व्यासजी का तहखाना 1993 से बंद था
व्यास परिवार को पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। इसके अलावा सात दिन के अंदर व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया गया है। तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है और 1993 से बंद है।

30 साल बाद न्याय मिला

वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अब व्यासजी के तहखाने में नियमित पूजा होगी। पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। हिंदू पक्षों ने अदालत के फैसले को बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय का दावा किया है। नवंबर-1993 तक वहां पूजा होती रही थी।

शैलेन्द्र कुमार पाठक ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर जिला जज ने कल सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया है।

हिंदू और मुस्लिम पार्टियों ने क्या किया दावा?

याचिका में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार ने व्यासजी के तहखाने में पूजा बंद कर दी थी, जिसे फिर से शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल कानून का हवाला देते हुए याचिका रद्द करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यासजी में पूजा करने का अधिकार दे दिया।

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