दिल्ली: उन्नाव में बलात्कार करने के मामले में निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया है.
दूसरे आरोपी शशि सिंह की भूमिका पर कोर्ट ने कहा कि वो ही लड़की को लेकर तो गई थी, लेकिन पीड़िता के पूछने पर शशि ने कहा कि मैं खुद पीड़ित हूं. कोर्ट ने शशि सिंह को बरी कर दिया है.
कुलदीप सेंगर को रेप (376) और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. इस मामले का पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिक थी.
जज ने बताया कि पीड़िता डरी हुई थी और उसके परिवार को भी जान का खतरा था. वो ताकतवर लोगों से लड़ रही थी. जज ने कहा कि पीड़िता के परिवार पर फर्जी केस भी लगाए गए.
इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीबीआई की भी खिंचाई की , उन्होंने कहा सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट पेश करने में 1 साल लगा दिया.
सीबीआई पर भी जज ने सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए कई बार बुलाया, जबकि सीबीआई को पीड़िता के पास जाना चाहिए था.
इस मामले में शशि सिंह की भूमिका पर कोर्ट ने कहा कि उसकी भूमिक सिर्फ लड़की को ले जाने की थी, हालांकि उसे यह पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है, पीड़िता के वकील के मुताबिक अब इस मामले पर मंगलवार यानी 17 दिसंबर को फैसला आएगा.