• स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र लिखकर दिए निर्देश
• सभी जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में ओपीडी,प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थिएटर को किया जाएगा सैनिटाइज्ड
• कोरोना से बचाव के मद्देनजर ओपीडी में सोशल डिसटेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल
लखीसराय / 16 अप्रैल: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य भर में ओपीडी, आईपीडी एवं संस्थागत प्रसव सहित अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुयी हैं. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इन जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से नियमित करने करने का फैसला लिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी असैनिक शल्य चिकत्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर विस्तार से दिशानिर्देश दिया है. पत्र में प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं चिकत्सकीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं. कोरोना काल में भी विभिन्न प्रकार की जरुरी चिकित्सकीय सेवाओं को लोक हित में प्रदान किया जाना अनिवार्य है. लेकिन इसकी समीक्षा क्रम में जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अपस्ताल में ओपीडी( बाह्य रोगी कक्ष), आईपीडी( अन्तर्वासी रोगी कक्ष) के मरीजों की संख्या एवं संस्थागत प्रसव में कमी देखने को मिल रही है. इसलिए जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं एवं संस्थागत प्रसव को जनहित में पहले की तरह शुरू की जाएगी.
अस्पतालों के प्रवेश के पास फ्लू कार्नर होगा अनिवार्य: जिला अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ देवेन्द्र चौधरी ने बतया पत्र में बताया गया है की सभी जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के प्रवेश के पास एक फ्लू कार्नर स्थापित किया जाए एवं इस फ्लू कार्नर के संचालन के लिए रोस्टरवार समुचित संख्या में चिकित्सक एवं पाराचिकित्सा कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए. साथ ही फ्लू कार्नर में प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एन-95 मास्क, नॉन स्टेराइल दस्ताना (स्टेराइल दस्ताना का उपयोग शल्य कार्य एवं अन्य अनिवार्य परिक्षण हेतु) एवं डिस्पोजेबल हेड कैप आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
अस्पताल में एक ही एंट्रेंस एवं एग्जिट गेट रहेगा चालू:पत्र के अनुसार अस्पताल में आने वाले लोगों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में एक प्रवेश द्वार( एंट्रेंस) एवं एक ही निकास द्वार( एग्जिट) चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अन्य द्वार के माध्यम से आगुन्तकों/मरीजों का प्रवेश बंद करने की सलाह दी गयी है. जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में आने वाले मरीजों/ आगुन्तकों का कोविड-19 की प्राथमिक जाँच फ्लू कार्नर में करने के निर्देश दिए गए है. साथ ही फ्लू कार्नर में अन्य जरुरी उपकरणों के साथ इन्फ्रारेड थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात बताई गयी है.
कोरोना की प्राथमिक जाँच के बाद ही मरीजों को ओपीडी में मिलेगी एंट्री :कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अस्पतालों में सतर्कता बरती जाएगी. फ्लू कार्नर पर मरीजों/आगुन्तकों की कोरोना की प्राथमिक जाँच होगी. जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें नजदीक के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा एवं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें ही उपचार के लिए ओपीडी में जाने की अनुमति मिलेगी. इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक दूरी का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा. ओपीडी के चिकित्सक के कमरे में भी एक बार में एक ही मरीज को जाने की अनुमति होगी ताकि संक्रमण के खतरे को टाला जा सके.
ओपीडी, प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थिएटर होंगे सैनिटाइज्ड: पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा सभी असैनिक शल्य चिकत्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के ओपीडी, प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थिएटर को अच्छी तरह सैनिटाइज्ड करने के निर्देश भी दिए गए हैं. जरुरी स्वास्थ्य सुविधाएँ जारी रखने की अपील: पत्र के माध्यम से प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से अनुरोध किया है कि वर्तमान परिस्थिति में मरीजों के हित के लिए सभी जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में ओपीडी.आईपीडी, संस्थागत प्रसव की सेवाएं एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं को अहर्निश रूप से बनाये रखा जाए ताकि इस विषम हालात में भी जनसमुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो. साथ ही ओपीडी एवं संस्थागत प्रसव संबंधी अनिवार्य प्रविष्टि संजीवनी पोर्टल पर दैनिक रूप से करने की बात कही गयी है.