चारा घोटाले के अंतिम मामले में लालू की अस्पताल जाने की अर्जी रद्द कर दी गई, जेल भेजा गया

पटना
चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पांच मामले अदालत में लंबित हैं, जिनमें से चार का पहले निपटारा कर दिया गया, जबकि अंतिम और पांचवें मामले में अदालत ने लालू को दोषी करार दिया।

73 वर्षीय राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अपील की थी, जिसे सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया था। इसलिए लालू को अब रांची की बिरसा मनुदा जेल में रखा जाएगा।

जांच में पता चला कि चारा घोटाला 1990 से 1995 के बीच किया गया था। जिसमें यह साबित हुआ कि सरकारी खजाने से 139 करोड़ रुपये का गबन किया गया। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया है। चारा घोटाले में यह सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। दोषी ठहराए जाने के बाद लालू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट अब इस मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस, सहायक निदेशक डॉ. केएम प्रसाद भी मुख्य आरोपी थे।

अदालत के फैसले से पहले कुछ आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। लालू समेत कुल 99 आरोपी फिलहाल आरोपों का सामना कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जहां कुल पांच मामलों का सामना कर रहे थे, उनमें से चार में उन्हें दोषी ठहराया गया है। ये मामले अलग-अलग कोषागारों से जुड़े हैं। जैसा कि मौजूदा फैसला डोरंडा कोषागार का है।

इससे पहले लालू को चाईबासा से 37.7 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में पांच साल की जेल हुई थी, जबकि देवघर को 79 लाख रुपये के खजाने को अवैध रूप से निर्यात करने के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई थी। दुमका कोषागार घोटाले में 3.13 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग धाराओं में लालू को 7 साल की जेल हुई थी। लालू प्रसाद यादव फिलहाल सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं, हालांकि उन्हें पांच मामलों में दोषी ठहराया गया और हिरासत में भेज दिया गया।

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