दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद की जमानत रद्द

उमर खालिद जोकि दिल्ली दंगों के पीछे कथित ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है, की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

उम्मीद की जा रही थी कि उमर खालिद को राहत मिलेगी परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत 21 मार्च को उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे। हालांकि, इसे अभियोजन पक्ष की अपील के बाद टाल दिया गया था। आज अपने फैसले में कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उमर खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगों के पीछे मास्टरमाइन्ड होने का दावा किया गया था। इस मामले में आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उस दंगे में तब दिल्ली में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और करीब 700 से अधिक घायल हो गए थे। CAA के विरोध की आड़ में ये हिंसा भड़काई गई थी।

इस मामले में उमर खालिद के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कार्यकर्ता खालिद सैफी के अलावा कई अन्य के खिलाफ सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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