देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने केबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में जब हम जनता के बीच गए थे, तब हमने उनसे वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का होगा, वह वादा हमने पूरा किया है।
कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार किया और इसे विधानसभा में पास किया गया। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून (एक्ट) बना। अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। यूसीसी कानून में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।