सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरोजिनी नगर में करीब 200 ‘झुग्गियों’ को हटाने पर रोक लगाई

दिल्ली के सरोजिनी नगर में करीब 200 झुग्गी को गिराने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने झुग्गी में रहने वाली बालिका वैशाली के वकील की दलीलों पर ध्यान केंद्रित किया।

वैशाली की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही है, इसलिए वैशाली ने पीठ से कहा कि ”हजारों लोग जिनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, वे बेघर हो जाएंगे”

पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को खत्म हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की बात सुने बिना स्थगन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 4 अप्रैल को सभी झुग्गीवासियों को एक सप्ताह के भीतर परिसर खाली करने का नोटिस भेजा था।

एक अन्य फैसले में, शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि इन अवैध बस्तियों के गठन को रोकने के लिए देश भर की राज्य सरकार को एक व्यापक कार्य योजना के साथ आना होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया और उनसे यह बताने को कहा कि सरकार अवैध बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए क्या कर सकती है।

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