आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम चौटाला को 3 साल की जेल

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया।

अदालत कक्ष में मौजूद ओम प्रकाश चौटाला को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। चौटाला को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर करने को कहा।

अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई को चौटाला की हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें गलत तरीके से एकत्र किया गया था। ये सारी अचल संपत्ति सरकारी संपत्ति के खाते में जाएगी। इसके अलावा चौटाला पर लगाए गए जुर्माने की राशि भी सरकार को जाएगी।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, ओमप्रकाश चौटाला ने 3 जुलाई, 15 मार्च से 6 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले अन्य लोगों की मिलीभगत से चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी, जो उनके आमदनी का जरिया से कहीं अधिक थी।

इसके अलावा चौटाला परिवार ने हजारों एकड़ जमीन, मल्टी-कॉम्प्लेक्स, महल जैसे घर, होटल, फार्म हाउस, बिजनेस एजेंसी, पेट्रोल पंप और विदेशों में अन्य निवेशों में भारी निवेश किया था। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि नकद और गहनों के अलावा कुल छह अचल संपत्तियां जमा की गईं।

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