कर्नाटक हाईकोर्ट का मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक से इनकार

बैंगलोर,

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान से दूसरे धर्म के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे, बेंगलुरु निवासी मंजूनाथ एस की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ। हलवर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि अजान देना मुसलमानों की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। हालांकि अजान की आवाज दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रतीक हैं जो भारतीय सभ्यता की पहचान है। संविधान का अनुच्छेद 25 (1) लोगों को अपने धर्मों का स्वतंत्र रूप से अभ्यास और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा, उपरोक्त अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामलों में भारतीय संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के तहत प्रतिबंधों के अधीन है।

अदालत ने कहा कि यह तर्क कि अजान की आवाज याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोगों द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

SHARE