पटना में 25 अगस्त तक धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन बंद

पटना,

पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर के डाकबंगला चौक, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाकों में तीन दिन तक प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गरदानीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी क्षेत्र में धरना नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती को लेकर सोमवार को हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सोमवार को शिक्षक उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के मामले में जांच चल रही है। इस संबंध में एक कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे स्वयं को उचित मंच पर प्रस्तुत करें। साथ ही धरने के लिए पूर्व निर्धारित स्थान पर धरना भी दिया। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक पटना सदर अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में गार्डनीबाग को छोड़कर किसी भी जगह धरना या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है।

बिहार के विभिन्न जिलों से शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार सोमवार को राजधानी पटना पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बांग्ला चौक पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए।

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