सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ग्रेप-4 के प्रतिबंधों के तहत जब दिल्ली में भारी वाहनों को प्रवेश नहीं हो सकता है तो फिर वाहनों का कैसे प्रवेश हो रहा है।
कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 रास्तों पर दिल्ली पुलिस को चौकी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इनमें भारी वाहनों के प्रवेश के 13 मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और ब्योरा मांगा है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने का भी मुद्दा उठा। इस पर कोर्ट ने केंद्र से इसका ब्योरा देने को कहा। साथ ही राज्यों से कहा कि वायु प्रदूषण को थामने की जिम्मेदारी अकेले केंद्र की ही नहीं बल्कि राज्यों को भी इस पर बराबर काम करना चाहिए।
वायु प्रदूषण के चलते बंद स्कूलों को खोलने की मांग लेकर पहुंचे अभिभावकों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप क्यों स्कूल खुलवाना चाहते है। क्या आपको अपने बच्चों के हितों की चिंता नहीं है। कोर्ट ने उनकी इस मांग को तुरंत खारिज कर दिया।