जम्मू-कश्मीर में एक साल से अधिक समय से रह रहे लोग बन सकते हैं मतदाता, आदेश जारी

जम्मू-कश्मीर में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराया जा सकते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जम्मू जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने पिछले एक साल से जम्मू में रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आदेश जारी किया है। इसके लिए सबसे पहले तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों पिछले एक साल से जम्मू में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सकेंगें।

पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने कहा था कि मतदाता सूची में विशेष संशोधन के दौरान लगभग 20 लाख से 25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। इसके बाद से एक विवाद खड़ा हो गया था कि जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना नाम कैसे जुड़वा सकता है।

जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि पिछले एक साल से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोग इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं-

कम से कम एक साल से पानी, बिजली या गैस कनेक्शन
-आधार कार्ड
– किसान बहियों सहित राजस्व विभाग का भू-स्वामित्व अभिलेख
– किरायेदारों के मामले में पंजीकृत किराया नामा
-अपने घर के मामले में पंजीकृत बिक्री विलेख
– किसी राष्ट्रीय बैंक, डाकघर की पासबुक
– भारतीय पासपोर्ट

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