फिरोजाबाद।
विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार जनपद फीरोजाबाद न्यायालय के एडी०आर०भवन के सभागार में धूमपान व तम्बाकू निषेध विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
प्रभारी चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि तम्बाकू में निकोटिन) नामक द्रव्य होता है जो मनुष्य को उसका आदी बना देता है, बच्चों को इस लत से बचाना चाहिए इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज में काफी धन व्यय होता है एवं जीवन बचाना भी असंभव हो जाता है ।
प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज, फिरोजाबाद श्री यजुवेन्द्र विक्रमः सिंह द्वारा अवगत कराया कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल स्कूल एवं शासकीय कार्यालयों में तम्बाकू व धूमपान के सेवन पर 200 /- रुपया जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया। इस अवसर पर सभी को तम्बाकू व धूमपान न करने की शपथ दिलायी गयी ।