चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने चायनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर पावंदी लगा दी है। सरकार ने इस आदेश को और प्रभावशाली ढंग से और सख्ती से लागू करने के लिए हिदायतें जारी की हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकता है और चाइना डोर के प्रयोग के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने के आदेश दिया है।
पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि सरकार द्वारा फिरोजपुर में चाइना डोर के साथ घटी घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। इसे लेकर साइंस प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण विभाग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। राज्य सरकार चाइना डोर से हुई घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है और इसकी पूर्ण पाबंदी के आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
अधिसूचना को लागू करने और दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। चाइना डोर की पूर्ण पाबंदी सम्बन्धी इनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं जिनका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।