नई दिल्ली।
ध्वस्त की गई मस्जिद में शब-ए-बारात के मौके पर नमाज अदा करने की अनुमति देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा अब तक विचाराधीन साइट DDA के कब्जे में है, DDA द्वारा मस्जिद गिरने का मामला कोर्ट के सामने लंबित है। डीडीए ने 30 जनवरी को संपत्तियों को अनधिकृत निर्माण बताते हुए मस्जिद, बहरुल उलूम मदरसा और विभिन्न कब्रों को तोड़ दिया था।
दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद की जगह पर स्थानीय लोगों को शब-ए-बारात पर इबादत करने की इजाजत देने की मांग की गई थी। हालांकि, DDA की ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA को साइट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।