बंगाल में ममता बनर्जी ने भी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया है। ममता बनर्जी ने अपना वोटबैंक बनाने के लिए ये साजिश रची। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को ओबीसी सर्टिफिकेट पर बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 2010 के बाद से पूरी ओबीसी सूची रद्द कर दी गई है।
हाई कोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार राज्य सरकार को अन्य पिछड़े वर्ग की नई सूची बनानी होगी। फिर उस सूची को अंतिम अनुमोदन के लिए विधानसभा में पेश करना होगा। विधानसभा से अनुमोदन के बाद भी सूची को मंजूरी मिलेगी। बंगाल में जिस तरह से बिना किसी सर्वे के मुसलमानों को ओबीसी में डालने की साजिश चल रही है, इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
हाई कोर्ट का फैसला सार्वजनिक होने के बाद तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका साफ कहना है कि उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं है और वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।