फिरोजाबाद।
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर जिला जज के निर्देशन और प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद पीयूष सिद्घार्थ की अध्यक्षता में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें, सभी को आस पास के व्यक्तियों व परिवार में तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।
इस दौरान डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदित्य प्रताप सिंह ने भी तम्बाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूक करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम और विचाराधीन बंदियों व पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में बताया। जिसका कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के भूतल पर स्थित है।
प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद पीयूष सिद्घार्थ ने छात्र छात्राओं को बताया कि, जो व्यक्ति खुद सिगरेट या बीडी नहीं पीते हैं वे, पैस्सिव स्मोकिंग के माध्यम से तम्बाकू के हानिकारक टाॅक्सिंस से ग्रसित हो जाते हैं। इससे होने वाले संभावित खतरों में ह्रदय व फेफडों सम्बन्धी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, अस्थमा आदि हैं।
मनुष्य आदतों का पुतला होता है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किलों से लगती हैं। जबकि, बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं। तम्बाकू की लत वाले व्यक्ति डिले, डिस्ट्रैक्शन, ड्रिन्किंग वाटर, डीप ब्रीदिंग, डिस्कशन यानि कि, पांच डी के माध्यम से इस लत को छोडने का प्रयास कर सकते हैं।
शिविर में मौजूद डा० पालीवाल एवं तहसीलदार सदर ने भी तम्बाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों और उससे बचाव के उपायों के विषय पर विस्तार से बताया।