सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल चाहें वह दरगाह हो या मंदिर हटने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।

सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल चाहें वह दरगाह हो या मंदिर हटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के प्रति कड़ा रुख बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, सरकारी भूमि, जलाशय, रेलवे लाइन आदि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं हम किसी समुदाय विशेष के लिए दिशा निर्देश तय नहीं करेंगे, पूरे देश के लिए सभी नागरिकों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल हो चाहें वह दरगाह हो या मंदिर हटने चाहिए। वे अवरोध नहीं बन सकते, लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कोर्ट किसी अवैध निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि किसी का भी अवैध निर्माण क्यों न हो वह किसी भी धर्म या आस्था का क्यों न हो हटना चाहिए।

कोर्ट ने कहा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निर्माण संबंधी स्थानीय कानूनों, टाउन प्लानिंग, म्युनिसिपल कानून और ग्राम पंचायत आदि कानूनों के उल्लंघन पर तय प्रक्रिया के मुताबिक होती है।

 

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