दिल्ली।
केजरीवाल ने दिल्ली और हरियाणा के लोगों में दहशत फैलाने वाला एक गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उनके खिलाफ सोनीपत में सीजेएम कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 (डी) और 54 के तहत मामला दर्ज करवाने जा रही है।
हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यमुना में “जहर” मिलाने के उनके बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सोनीपत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना नदी में “ज़हर मिलाकर” लोगों को मारने की कोशिश कर रही है।दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोमवार को आरोप लगाया था कि भाजपा “जानबूझकर दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित कर रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी लगातार हमलावर है।