
यूपी में दुकानों के काउंटर पर सजी ‘खुली मिठाइयों’ की ट्रे पर भी ‘यूज बाय डेट’ अर्थात एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। इसका उलंघन करने पर 3 लाख रुपए जुर्माना किया जायेगा। त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी और बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा।
यह नियम आधिकारिक रूप से 15 अक्टूबर से प्रभावी हो रहा है, लेकिन इसका जमीनी असर अभी से नजर आने लगा है। कानपुर और प्रयागराज की कई प्रमुख मिठाई दुकानों पर दुकानदारों ने स्वेच्छा से नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। दुकानों पर सजी खुली मिठाइयों की ट्रे पर उनके निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट के टैग व पर्चियां लगाई जाने लगी हैं।
ट्रे पर प्रदर्शित तारीख के दौरान मिठाई की शुद्धता बनाए रखने की पूरी कानूनी जवाबदेही दुकानदार की ही होगी। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई दुकानदार नियमों की अनदेखी करता पाया गया, तो उसकी सामग्री जब्त करने के साथ-साथ भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











