अगर आप गोवा में तेज संगीत से परेशान हैं, तो टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने अधिकारियों को विशेष रूप से रात में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था। अदालत ने देर रात पार्टियों की मेजबानी करने वाले होटलों और रेस्तरां का औचक निरीक्षण करने का भी आदेश दिया। जनहित याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है कि रात 10 बजे के बाद कोई तेज संगीत नहीं बजाया जाए।

इस हेल्पलाइन पर ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की जा सकती है। यहां प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर स्थानीय पुलिस थानों को सौंपना होगा। जो तत्काल कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना जरूरी है. पुलिस को प्रत्येक मामले की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी जो कानून के अनुसार कार्य करेगा। कोर्ट ने स्थानीय खुफिया ब्यूरो, बीट स्टाफ, उपमंडल नाइट ड्यूटी स्टाफ द्वारा लगातार गश्त करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को जागरूकता लाने के लिए मीडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

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