एसबीआई ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर फैसला बदला

भारतीय स्टेट बैंक ने भर्ती के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें उसने तीन महीने की गर्भवती महिलाओं को नई भर्तियों में अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। इस निर्णय की भारी आलोचना हुई, जिसके कारण SBI ने अपने नियमों को निलंबित कर दिया और पुराने नियम लागू रहेंगे।

इससे पहले एसबीआई ने अपने नियमों में कहा था कि उसने अब से गर्भवती महिलाओं को एसबीआई में भर्ती के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला किया है। ऐसी महिलाएं डिलीवरी के चार महीने के भीतर बैंक से जुड़ सकेंगी।

सोशल मीडिया पर एसबीआई के फैसले को महिला विरोधी करार दिया गया। सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ विरोध शुरू हुआ कि एसबीआई भी महिला विरोधी है।

दिल्ली महिला आयोग ने स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर नए नियमों को रद्द करने की मांग की थी। घेराबंदी के कारण, एसबीआई ने आखिरकार गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए घोषित नए नियमों को निलंबित करने का फैसला किया। तो अब बैंक में पुराने नियम के मुताबिक नई भर्तियां की जाएंगी।

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