राज्यों को कोरोना सहायता के भुगतान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश

कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण के सदस्य सचिव के साथ समन्वय करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने राज्य सरकारों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित एसएलएसए को उनके नाम, पते और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अनाथों के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुआवजे की मांग करने वाले याचिका कर्ताओं की याचिकाओं को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।यदि आवेदन में कोई तकनीकी खामी है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि कल्याणकारी राज्य का अंतिम लक्ष्य पीड़ितों को आराम और मुआवजा प्रदान करना है।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम दस दिनों के भीतर पीड़ितों को मुआवजा देने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. एसएलएसए को उन लोगों से भी संपर्क करना होगा जो अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं।

पीठ ने कहा, हम संबंधित राज्य सरकारों को एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश देते हैं। जो मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव के पद से नीचे का न हो। जो उनके साथ समन्वय करने के लिए एसएलएसए के सदस्य सचिव के साथ लगातार संपर्क में रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सहायता राशि वितरण में देरी के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। इससे पहले, 8 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य याचिकाकर्ता को इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में यह नहीं बताया गया है कि उसकी मृत्यु कोरोना से हुई है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

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