बिल्डर के फर्जीवाड़े से जूझ रहे 252 फ्लैट मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब उन्हें फ्लैट की रकम ब्याज के साथ वापस की जाएगी। नोएडा के फ्लैट मालिकों के लिए कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। यह सभी फ्लैट सुपरटेक की एमराल्ड योजना में बने ट्वीन टावर के हैं। हालांकि बिल्डर ने सभी फ्लैट मालिकों को अपनी दूसरी योजना में फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो फ्लैट के रुपये लेने पर ही अड़े हुए थे। गौरतलब रहे दो टावर के बीच की दूरी के चलते कोर्ट ट्वीन टावर को अवैध घोषित कर तोड़ने का आदेश दे चुकी है।
नोएडा अथॉरिटी के सामने प्रस्ताव पेश करते हुए अमेरिकन कंपनी ने दावा किया था कि वॉटरफाल तरीके से ट्वीन टावर को गिरने में सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे। लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। टावर गिराने के दौरान नीचे से गुजर रही गैस की पाइप लाइन को भी बंद किया जाएगा। जानकारों की मानें तो टावर गिरने पर उसमे से करीब 4 हजार टन स्टील निकलेगा, वहीं 3 हजार से ज्यादा ट्रक भरकर मलबा भी निकलेगा।