चारा घोटाले के अंतिम मामले में लालू को पांच साल की जेल, 60 लाख रुपये का जुर्माना

पटना
चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अदालत में पांच मुकदमे चल रहे थे, जिनमें से चार का पहले निपटारा कर दिया गया था, जबकि अंतिम और पांचवें मामले में अदालत ने लालू को पांच साल जेल की सजा सुनाई है।

राजद प्रमुख 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को उनकी सजा के समय हिरासत में लिया गया था और अब वह जेल में रहेंगे। उल्लेखनीय है कि यह चारा घोटाला 1990 से 1995 के बीच किया गया था। आरोप थे कि सरकारी खजाने से 139 करोड़ रुपये का गबन किया गया।

इस मामले में 27 साल बाद कोर्ट ने ट्रायल पूरा किया और पिछले हफ्ते लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया, उन्हें अब पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि चारा घोटाले में यह मामला सबसे बड़ा माना जा रहा है।

लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस, सहायक निदेशक डॉ. केएम प्रसाद समेत कुल 170 आरोपी थे, जिनमें से 55 की मौत हो गई।

सीबीआई ने मामले में सात आरोपियों को गवाह के तौर पर नामजद किया था। लालू समेत कुल 99 आरोपी इस समय मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सीबीआई कोर्ट ने कुल 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। लालू प्रसाद यादव अपने खिलाफ चल रहे पांच में से चार मामलों में दोषी करार दिए गए हैं।

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