मोदी के ‘सरनेम ऑफ ऑल चोर्स’ वाले बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस

अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके मोदी उपनाम पर एक कथित टिप्पणी पर नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 28 मार्च तक नोटिस का जवाब देना होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी के राज्य मंत्री पूर्णेश मोदी की एक अर्जी के बाद राहुल को नोटिस भेजा है।

याचिका में, पूर्णेश मोदी ने सूरत की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ उनके 2019 के बयान के लिए “मोदी” उपनाम के साथ आपराधिक मानहानि के मुकदमे से संबंधित उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने हाल ही में सूरत की अदालत के 23 फरवरी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कांग्रेस सांसद की कथित टिप्पणी, “मोदी के सभी चोरों का सामान्य उपनाम है?” पूरे मोदी समुदाय को बदनाम कर दिया। गांधी ने पिछले साल सूरत की एक अदालत में पेश होने पर अपना दोष स्वीकार नहीं किया था।

जस्टिस वीएम पंचोली ने पिछले हफ्ते प्रतिवादी गांधी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्हें 28 मार्च को जवाब देना है।

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