दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बस और भारी वाहनों के लिए अलग लेन निर्धारित होगी। 1 अप्रैल से नए नियमों के अनुसार बसों और भारी वाहनों की लेन में निजी वाहन और निजी वाहनों की लेन बस और भारी वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ये फैसला जाम से वाहन चालकों को राहत देने के लिए लिया है।
दिल्ली सरकार के नए नियम के अनुसार भारी वाहनों और बसों के लिए एक लेन तय कर दी गई है। ये वाहन अपनी लेन में ही चलेंगे। इस नियम का उलंघन करने वाले वाहन चालकों पर 10000 तक जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
दिल्ली की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर पहले चरण में यह नियम लागू किया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये नियम लागू रहेगा और फिर अन्य सड़कों पर भी यह नियम लागू किया जाएगा।
अगर निजी वाहन भारी वाहनों के लाइन में आता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे वाहन चालक केवल मर्जिंग से 50 मीटर पहले ही उस लेन में आ सकते हैं। ऐसा न करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता।