आतंकियों की संपत्ति जब्त कर बेघर कर दिया जायेगा -जम्मू-कश्मीर पुलिस

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को चेतावनी दी कि कश्मीर में आतंकियों की सम्पत्ति जब्त की जाएगी और आतंकवादियों को शरण देने वालों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएसआईएस आतंकी नफीस खान को मिली 10 साल की कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘कल्पना कीजिए कि अगर नफीस द्वारा बनाए गए आईईडी में विस्फोट होता तो कितनी जानें जातीं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कहा कि आतंकवादियों को उनके घरों में छुपाने वालों की संपत्ति यूएपीए अधिनियम के तहत जब्त कर ली जाएगी। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए घरों को जब्त करने के लिए यूएपी अधिनियम की धारा 4 (जी) और यूएलपी की धारा 4 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय आईएसआईएस आतंकवादी नफीस खान को मिली 10 साल की सजा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि मोहम्मद नफीस खान के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। आरोपी ने कबूल किया कि वह देश में आतंक फैलाने के लिए आईईडी बना रहा था।

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