हड़ताल में शामिल होने पर वेतन कटौती का सुझाव

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने का अधिकार नहीं है। कर्मचारियों के वर्तमान वेतन पर हड़ताल में शामिल होने से जनसेवा बाधित है और लोग परेशान हैं। केरल उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि हड़ताल में शामिल हुए कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है।

ट्रेड यूनियनों ने दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते।

सरकारी कर्मचारियों के जारी वेतन हड़ताल में शामिल नहीं होने से सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं बाधित हैं। यह कतई उचित नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने हड़ताल में शामिल हुए कर्मचारियों के वेतन में कटौती का सुझाव दिया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

इस संबंध में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को मजदूरों को हड़ताल में शामिल होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने और उन्हें निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने संयुक्त रूप से को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस वजह से इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। कई राज्यों में इसका मिलाजुला असर देखने को मिला।

हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कुछ संगठनों ने दावा किया कि हड़ताल पूरी तरह से विफल रही। ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक बयान में दावा किया गया कि हड़ताल का दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा।

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