15 मई को आने वाला है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला 15 मई को आएगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 12.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए मथुरा कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में भगवान कृष्ण के जन्म परिसर की जमीन में खुदाई कर रिपोर्ट देने की मांग की है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट में लंबित है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद जिस जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद का दावा बहुत पुराना है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट की निगरानी में पूरे श्रीकृष्णजन्म परिसर की खुदाई कर रिपोर्ट तैयार की जाए।निर्माणाधीन भूमि के साक्ष्य के आधार पर पूरे परिसर का कब्जा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को दिया जाना चाहिए।

याचिका के अनुसार, वसुदेव को सदियों पहले मथुरा में उस स्थान पर कैद किया गया था, जहां अब मस्जिद बनी है। इसी कैद में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। इसलिए यदि जेल को भगवान कृष्ण के जन्म का मूल स्थान माना जाता है तो उस स्थान का स्वामित्व मंदिर को दिया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर कई बार अनुरोध किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने 2020 में मस्जिद हटाने की अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद मथुरा कोर्ट 19 मई को जुटाए गए सबूतों और इसके मालिकाना हक की याचिकाओं के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी।

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