ज्ञानवापी मुद्दे पर हमें फाइल देखनी है, सर्वे पर रोक नहीं – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका के बारे में चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, ”हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हम इसमें तत्काल कोई आदेश नहीं दे सकते।

वाराणसी सिविल कोर्ट ने 15 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है और सर्वेक्षण शनिवार से शुरू होने की संभावना है जब ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन ने वाराणसी अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

मामले में सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ”हम इस मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं.” हमें इस मामले से जुड़ी फाइलें पढ़नी हैं। इसके अध्ययन के बाद ही आदेश जारी किया जा सकता है।

हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति देने की भी मांग की गई है। इस संबंध में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए हैं।

इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वाराणसी में सर्वे शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार से सर्वे शुरू हो जाएगा।

प्रसाशन ने इस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार को दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि शनिवार से आयुक्त की एडवोकेट कोर्ट द्वारा आयोग की कार्यवाही शुरू की जाएगी। दोनों पक्षों से सर्वे पर चर्चा की गई है।

SHARE