इलेक्ट्रिक वाहनों में आग की बढ़ती घटनाओं के चलते 1 अक्टूबर से लागू हुआ नया नियम

नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक वाहनों में आग की बढ़ती घटनाओं के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। जिसे 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। जो नई गाइडलाइन तैयार की गई है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखा गया है। खासकर जब इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं होती हैं तो अब इन नए नियमों को लागू कर आग की ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

AIS 156 सुरक्षा मानक का अपडेट केवल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे दोपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, कार या अन्य 4-पहिया वाहनों के लिए जारी किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र ने कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसके आधार पर इन नियमों को लागू किया गया है।

लागू किए गए नए नियमों में, बैटरी सेल, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक डिज़ाइन और आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट आग के कारण थर्मल ट्रांसफर के साथ सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये नियम इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों पर लागू होंगे। तो अब देश में इन नए और अधिक सुरक्षा नियमों के अनुपालन में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। जानकारों का दावा है कि अगर इन नियमों का सही तरीके से पालन कर वाहन तैयार किया जाए तो आग की कोई घटना नहीं होगी।

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