समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाँके बिहारी मंदिर की भूमि में बना दिया था कब्रिस्तान, उच्च न्यायालय ने वापस मन्दिर को दिलाई भूमि

समाजवादी पार्टी की सरकार ने मथुरा के बाँके बिहारी मंदिर की भूमि में कब्रिस्तान बनवा दिया था। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने वापस मन्दिर को भूमि सौंपने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि तत्कालीन सरकार के नेताओं ने अपने रसूख से तत्कालीन मुख्यमंत्री से बाँके बिहारी मंदिर की भूमि को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम अंकित करा दिया था। इसमें स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के भोला खान पठान ने भी अहम भूमिका निभाई। इस पर मंदिर ट्रस्ट ने आपत्ति दर्ज करके मुकदमा दायर किया था।

हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन की सरकारी दस्तावेजों में गलत तरीके से हुई सभी एंट्रियों को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कभी कब्रिस्तान तो कभी दूसरे नाम पर गलत तरीके से हुई एंट्रियों को शून्य घोषित करते हुए उन्हें रद्द किए जाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मथुरा जिले की छाता तहसील की एसडीएम को मंदिर की जमीन को 30 दिनों में श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।

साल 2004 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उनकी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता भोला खान पठान ने सीएम को संबोधित एक अर्जी देकर इस पर तत्कालीन मुख्य सचिव से आदेश करा दिया था। सपा सरकार के आदेश के बाद ही मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज हो गई थी।

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