कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार, 28 मार्च तक रहेंगें ईडी की हिरासत में

नई दिल्ली।

कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार करते हुए 28 मार्च तक रहेंगें ईडी की हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी की टीम ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 की रिमांड की मांग की थी।

अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में उनकी ओर से दलील दी गई है कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश दोनों अवैध हैं। ऐसे में वो तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट होली की छुट्टी के बाद ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा।

ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और कहा कि उनसे पूछताछ जरूरी है।

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