पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की हरियाणा सरकार ने की अवमानना

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की हरियाणा सरकार ने अवमानना की है। इसको लेकर किसान अब कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दाखिल करेंगे।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर से एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ वकील अक्षय अमृतांशु ने अपील दायर की है। राज्य सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने मामले से निपटते वक्त उसके उस हलफनामे पर कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें कहा गया था कि बैरिकेड्स तभी हटाए जा सकते हैं, जब किसान राष्ट्रीय राजमार्ग से अपना धरना हटा लें।

इसमें कहा है कि यह उस विवादित निर्देश तक सीमित है कि हरियाणा को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए।

 

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