लखनऊ।
यूपी विधानसभा में एससीआर बनाने का बिल हुआ पास, लखनऊ के आस पास के जिले एससीआर में शामिल होंगे। इसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया गया है।
इससे पहले मंगलवार को सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 विधानसभा से पारित कराया था। इसमें छल-कपट या जबरन धर्मांतरण के मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर शादी करने के दोषी पाए जाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था।
संशोधित अधिनियम में छल-कपट या जबरन कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त किया गया है। अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने विधानसभा ने मंगलवार को परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसमें संगठित नकल गिरोहों से जुड़े लोगों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।