एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने  संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया

नई दिल्ली।

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने  संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी वारंट का क्रियान्वयन रोकने संबंधी प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया।

दंगा भड़काने, मार्ग जाम करने समेत अन्य मामलों में सजायाफ्ता आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी है।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। इसमें सबको तीन-तीन माह कैद हुई है। साथ ही 1500-1500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

इसी आदेश के विरुद्ध पांच दोषियों द्वारा दायर अपील निरस्त कर विशेष न्यायालय की जज एकता वर्मा ने सभी को नौ अगस्त को न्यायालय के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया था। सुभाष चौधरी की अपील अभी लंबित है। इस मामले में गैर जमानती वारंट निर्गत कर 28 अगस्त की तिथि नियत की गई है।

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