नई दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली-NCR में बीएस 4 डीजल और बीएस 3 पेट्रोल वाहनों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दी हैं।
अब दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा, स्कूल खुलेंगे और बीएस 4 डीजल और बीएस 3 पेट्रोल वाहनों पर से प्रतिबंध हट जाएगा। हालांकि, GRAP-2 के तहत कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी।
ऐसे मिलेगी राहत:
- दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा।
- एनसीआर में सभी स्कूल खोले जा सकेंगे।
- बीएस चार डीजल और बीएस तीन पेट्रोल के वाहनों पर से प्रतिबंध हटा।
- निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, लेकिन सख्ती से अपनाने होंगे धूल शमन के उपाय।
फिर भी रहेंगी कुछ पाबंदियां:
- आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक।
- पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश।
- इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई।
- सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।







